एक जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया गया है। शिक्षा विभाग में अभी तबादलों पर बैन

राजस्थान में तबादलों से बैन हटा, सरकार ने तबादलों पर 10 दिन के लिए बैन हटाया

Transfer News

राजस्थान सरकार ने लंबे समय से तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार 1 से 10 जनवरी तक तबादलों की अनुमति दी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग में तबादलों पर बैन जारी रहेगा, जिसमें ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में भी तबादलों पर रोक लागू रहेगी। 

बीजेपी सरकार बनने के बाद दूसरी बार तबादलों पर से बैन हटाया गया

राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद यह दूसरी बार है जब तबादलों पर से बैन हटाया गया है। इससे पहले फरवरी 2024 में 10 दिनों के लिए रोक हटाई गई थी और 20 फरवरी को इस रोक को फिर से लागू कर दिया गया था। बीजेपी विधायकों और नेताओं की लंबे समय से तबादलों पर से रोक हटाने की मांग थी। मुख्यमंत्री के साथ हुई फीडबैक बैठकों में भी यह मुद्दा बार-बार उठाया गया। इसके चलते अब पार्टी विधायकों और संगठन पदाधिकारियों की डिजायर पर तबादले किए जाएंगे।

वोटर लिस्ट के अपडेशन में लगे कर्मचारियों का ट्रांसफर 8 जनवरी से केवल 3 दिनों में हो सकेगा

 राजस्‍थान सरकार ने 1 से 10 जनवरी तक ट्रांसफर से बैन हटा दिया है, इस बीच तबादले हो सकेंगे. सरकार के आदेश के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रतिबंध जारी रहेगा. ग्रेड थर्ड शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा. वहीं, वोटर लिस्ट के अपडेशन में लगे कर्मचारियों का ट्रांसफर 8 जनवरी से केवल 3 दिनों में हो सकेगा. इन कर्मचारियों का ट्रांसफर 7 जनवरी तक नहीं होगा. आदेश के अनुसार 4 जनवरी 2023 और 15 जनवरी 2023 से लागू किए गए स्थानान्तरण प्रतिबंध को शेष विभागों के लिए 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक हटा लिया गया है I

दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई थी 

दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई थी. इस पर सबकी सहमति नहीं बन पाई थी, इसके बाद पुराने नियमों के तहत ही ट्रांसफर करना तय हुआ है. तबादला नीति के अंतिम रूप में आने तक तबादले पुरानी नीति के आधार पर ही किए जाएंगे. दरअसल लंबे समय से बीजेपी के विधायक और नेता ट्रांसफर बैन हटाने की मांग कर रहे थे. इस बीच सरकार केवल अति आवश्यक तबादलों पर उच्चस्तरीय अनुमति के बाद ही आदेश जारी कर रही थी. सरकार ने अब 11 महीने बाद इन तबादलों से रोक हटा दी है.