एक उपभोक्‍ता ने महज 79 रुपये की क्रीम खरीदी और जब उसका चेहरा गोरा नहीं हुआ तो उसने कोर्ट में केस कर

चेहरा गोरा नहीं कर सकी फेयरनेस क्रीम, अदालत ने लगा दिया 15 लाख का जुर्माना

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नई दिल्‍ली. चेहरा गोरा बनाने का दावा करना फेयरनेस क्रीम बनाने वाली कंपनी को महंगा पड़ गया. एक उपभोक्‍ता ने महज 79 रुपये की क्रीम खरीदी और जब उसका चेहरा गोरा नहीं हुआ तो उसने कोर्ट में केस कर दिया. अदालत ने भी कंपनी के विज्ञापन को भ्रामक माना और दावे गलत साबित होने पर कंपनी के ऊपर 15 लाख का जुर्माना लगा दिया. अब कंपनी ग्राहक को इन पैसों का भुगतान करेगी. यह मामला है दिल्ली के एक उपभोक्ता फोरम कहा, जिसने अनुचित व्यापार चलन के लिए सौंदर्य प्रसाधन कंपनी इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

क्‍या थी कंपनी के खिलाफ शिकायत

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने 2013 में यह क्रीम 79 रुपये में खरीदी थी, लेकिन यह क्रीम उसे गोरी त्वचा नहीं दे सकी जिसका वादा किया गया था. फोरम के अध्यक्ष इंदर जीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने नौ दिसंबर को आदेश पारित किया. शिकायतकर्ता की इस दलील पर फोरम ने गौर किया कि उसने उत्पाद की पैकेजिंग और लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से उत्पाद का इस्तेमाल किया लेकिन उनकी त्वचा में गोरापन नहीं आया और न ही कोई अन्य लाभ प्राप्त हुआ I 

कंपनी ने ग्राहक पर डाल दी जिम्‍मेदारी

कंपनी के लिखित कथन पर फोरम ने गौर किया कि ‘पर्सनल केयर प्रोडक्ट’ से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्पाद के उचित इस्तेमाल और उचित पौष्टिक आहार, व्यायाम, अच्छी आदतें और स्वच्छ रहने जैसे कई कारकों की आवश्यकता होती है. फोरम ने कहा, ‘उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग पर ऐसी शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है. अंतिम लिखित तर्कों में एक और बात यह है कि उत्पाद 16-35 आयु वर्ग के बीच के सामान्य युवा पुरुषों (बीमार लोगों के लिए नहीं) के लिए है. बीमार व्यक्ति का क्या मतलब है? पैकेजिंग पर इस अतिरिक्त आवश्यकता का भी उल्लेख नहीं किया गया है I