अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही क

ग्राम पंचायत टोगी के ग्राम नन्दावट में स्थित सरकारी व चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही

Hemant Meena

 

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि ग्राम पंचायत टोगी के ग्राम नन्दावट में स्थित सरकारी व चारागाह भूमि पर किये गए अतिक्रमण के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर कुल 23 कब्जाधारकों द्वारा इन स्थानों पर कब्ज़ा कर पक्के निर्माण किये गए है। इन अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश पारित किये गये है।

प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे

राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मौके पर हुए पक्के मकान/दुकान निर्माण को हटाये जाने हेतु कार्यालय तहसीलदार, भीम के 21 फरवरी, 2025 के आदेश द्वारा राजस्व टीम का गठन किया गया है। नायब तहसीलदार, भीम की अध्यक्षता में गठित इस टीम में भू-अभिलेख निरीक्षक भीम, बरार एवं पटवारी हल्का टोगी,भीम,कालादेह,बली,समेलिया,बग्गड़,गोदाजी का गाँव को सम्मिलित किया गया है। टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही की तिथि 20 मार्च, 2025 नियत की गयी है। 

इससे पहले विधायक हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने ग्राम पंचायत टोगी के ग्राम नन्दावट में स्थित सरकारी व चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमियों के विरूद्ध पारित बेदखली के आदेश का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखी।