अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं

इनकम टैक्स 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे, 5 हजार रु. तक लेट फीस देनी होगी

ITR News

सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के बाद अब बिलेटेड (Baleted) और रिवाइज्ड रिटर्न (Revise return)की डेडलाइन बढ़ा दी है. सरकार के इस फैसले के बाद उन टैक्सपेयर को बड़ी राहत मिली है, जो अबतक अपना बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भर पाए हैं.मंगलवार 31 दिसंबर 2024 को जारी एक सर्कुलर (Curcular) के जरिए आयकर विभाग (Income Tex Department)ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर अब 15 जनवरी 2025 कर दी गई है. पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की गई थी.

5,000 रुपए तक की लेट फीस देनी होगी

यदि आपने 2023-24 का ITR (INDIAN INCOME TAX RETURN) अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस (Late Fee) के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।

क्या है बिलेटेड रिटर्न?

अपना टैक्स रिटर्न समय पर न फाइल कर पाने वाले टैक्सपेयर्स (Taxpaire) के पास देर से रिटर्न भरने का एक विकल्प होता है जिसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है. आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होता है. वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी.