अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज, कहा- जज अपराधियों को देश से निकालने नहीं देंगे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के वेनेजुएला के अप्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगायी.
Saturday, 17 May 2025 00:00 am

Golden Hind News

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रम्प के वेनेजुएला के अप्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। कई अप्रवासी अभी टेक्सास की एक हिरासत केंद्र में बंद हैं। ट्रम्प प्रशासन 1798 के ’एलियन एनिमीज एक्ट’ के जरिए उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर भेजना चाहता था।

एलियन एनिमीज एक्ट क्या है?

एलियन एनिमीज एक्ट एक अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को युद्ध के समय किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने का अधिकार देता है. यह कानून मूल रूप से 1798 में बनाया गया था और इसका उपयोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था. हालांकि अमेरिकी संविधान के कुछ प्रावधान के जरिए इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

ट्रम्प प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पूरा मौका देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने जो तरीका अपनाया, जैसे कि 24 घंटे में बिना सुनवाई को अप्रवासी को देश से बाहर भेज देना, यह कहीं से सही नहीं है। अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश फर्नांडो रोड्रिगेज जूनियर पहले न्यायाधीश हैं जिन्होंने यह फैसला सुनाया कि विदेशी शत्रु अधिनियम का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, जिनके बारे में रिपब्लिकन प्रशासन का दावा है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण करने वाले गिरोह के सदस्य हैं। न्यायाधीश रोड्रिगेज ने कहा कि वह देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को अन्य तरीकों से निर्वासित करने के सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए वह 227 साल पुराने कानून पर भरोसा नहीं कर सकते।

निचली अदालत ने सुनवाई से इनकार किया था, अब वही फैसला देगी

इस फैसले का मतलब है कि प्रवासियों को यह जानने और अदालत में चुनौती देने का अधिकार है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। हालांकि यह फैसला अभी अस्थायी है और इस पर पूरी कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला एक निचली अदालत (फिफ्थ सर्किट कोर्ट) को वापस भेज दिया है ताकि वहां इसे और अच्छे से सुना जा सके। यह वहीं अदालत ने जिसने अप्रैल में इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अदालत के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नाराजगी जताई है.

'घरेलू लोगों की बारी'-बोले ट्रम्प 

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लेने और उन्हें अल साल्वाडोर की जेलों में भेजने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। सोमवार को अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग से कुछ मिनट पहले बोलते हुए ट्रम्प को इस अवधारणा को अपनाते हुए सुना जा सकता है ।ट्रम्प ने बुकेले से कहा, "अगला नंबर घरेलू लोगों का है, घरेलू लोगों का। आपको लगभग पांच और स्थानों का निर्माण करना होगा।" उनका इशारा स्पष्ट रूप से जेल की जगह की ओर था, जिसकी अल साल्वाडोर में अमेरिकी नागरिकों को रखने के लिए जरूरत होगी |अल साल्वाडोर में पहले से ही सैकड़ों लोग अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में बंद हैं। हाल के हफ्तों में उन्हें अमेरिका से हवाई जहाज से लाया गया था, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर कानूनी दर्जा न होने या गिरोह से जुड़े होने के कारण हिरासत में लिया गया था.