राजस्थान हाईकोर्ट ने चर्चित SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में भर्ती प्रक्रिया के अस्तित्व पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को 26 मई तक का समय दिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तय समयसीमा तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार पक्षों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि इस विषय पर निर्णय लेने के लिए 21 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक बुलाई गई है. इससे पहले 13 मई को प्रस्तावित बैठक देश की सुरक्षा स्थिति और मंत्रियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सकी थी. अब सरकार को 26 मई तक अदालत को यह बताना होगा कि SI भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा या नहीं.
गौरतलब है कि SI भर्ती 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से यह मामला लगातार विवादों में है. एक ओर जहां कई अभ्यर्थी प्रक्रिया के रद्द होने से प्रभावित हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार अभी तक इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं ले पाई है. अब सबकी निगाहें 21 मई की सब-कमेटी बैठक और 26 मई को कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं.
सरकार को कार्रवाई के लिए 2 महीने का समय दिया था
पिछली सुनवाई में सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया था कि 21 फरवरी को जारी कोर्ट के निर्देशों की पालना में अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। फरवरी में कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई के लिए 2 महीने का समय दिया था। इसके बाद हुई सुनवाई में सरकारी पक्ष ने 13 मई को सब कमेटी की बैठक का हवाला देते हुए समय मांगा। हालांकि जस्टिस समीर जैन ने सरकार को 15 मई का समय देते हुए यह चेतावनी दी थी कि तय समय के अंदर सरकार कोई निर्णय नहीं करती है तो हाईकोर्ट इस बारे में अपना फैसला सुना देगा।