कोचिंग सस्थान होंगे बंद, केंद्र और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Tuesday, 06 Aug 2024 00:00 am

Golden Hind News

दिल्ली के राजेन्द्र नगर हादसे में हुई तीन छात्रों तानिया सोनी (25), श्रेया यादव (25) और नेविन डेल्विन (28) की मौत के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को किया नोटिस जारी- 

दिल्ली - बीते माह 27 जुलाई को दिल्ली के राजेन्द्र नगर में हुए कोचिंग सस्थान हादसे के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र एवं दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने हादसे को आँख खोलने वाला बताया है। शीर्ष न्यायालय ने सरकार से सवाल किया है कि उन्होंने अब छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या मानदंड निर्धारित किए हैं। 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की राजधानी में हुआ यह हादसा सरकारी नाकामी को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि ये कोचिंग संस्थान आज डेथ सेंटर बन गए हैं और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया और कहा कि हमें नहीं पता की दिल्ली या भारत सरककर ने अब तक क्या प्रभावी उपाय किए हैं। हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सभी के लिए आँखें खोलने वाली हैं। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)को भी नोटिस थमाया है। नोटिस में अदालत ने सरकार और निगम से सवाल किया है कि अब तक उन्होंने इस तरह के हादसों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
इससे पहले जांच में सामने आय था कि राव कोचिंग सस्थान में मौजूद सभी ड्रैनिज  सिस्टम बंद कर दिए गए थे। माना जा रहा है की इस लापरवाही के कारण इसस हादसे ने इतना भयावह रूप ले लिया। 

ऑनलाइन चलाए जाएँ कोचिंग सस्थान, एक लाख का लगाया जुर्माना 

सुप्रीम कोर्ट ने हादसे के बाद सभी कोचिंग सस्थानों को अपने सुरक्षा इंतेज़ामों को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। अदालत का ने बताया कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली स्थितियों में कोचिंग संस्थानों को चलाया जाना बेहद गलत है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की अध्यक्षता में इस बेंच ने कहा है कि जब तक सुरक्षा नियमों और सम्मानजनक जीवन के बुनियादी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता तब तक कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। कुछ समय पहले फायर सेफ्टी रूल्स से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने कोचिंग फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुँच था। शीर्ष अदालत ने अब इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देते हुए एक जांच कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। 

छात्रों की याद में बनाई जाएगी लाइब्रेरी 

मामले में रविवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दिल्ली कोचिंग  एजुकेशनल सेंटर एंड रेगुलेशन एक्ट के मसौदे को जारी करने की मांग करी है। इसी मामले में कुछ दिनों पहले दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आप सरकार औरऔर दिल्ली नगर निगम की ओर से हादसे में मारे गए छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देने की घोषणा करी है। इसके अलावा हादसे में जान गँवाने वाले छात्रों की याद में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी।