मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य पंचायतीराज चुनाव के दौरान मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश
Wednesday, 28 Oct 2026 00:00 am

Golden Hind News

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के निर्वाचन के लिए निर्धारित मतदान तिथियों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम एवं समय-सारणी में संशोधन के अनुसार जयपुर जिले में चार चरणों में मतदान की तिथियां निर्धारित की गई हैं। प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के उपरांत द्वितीय चरण में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 28 अक्टूबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। तृतीय चरण में सदस्य पदों के लिए 3 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में सदस्य पदों के लिए 14 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान होगा।

उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि इन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें। पुनर्मतदान की स्थिति में भी जिन मतदान क्षेत्रों में पुनर्मतदान होगा, वहां पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कार्मिकों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्मिक, जो संबंधित पंचायतीराज निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से अलग किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें भी नियमानुसार मतदान तिथियों का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है, तो दण्डात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं नियोजकों से आदेशों की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया।