राजस्थान पंचायत चुनाव: 13 अक्टूबर तक नामांकन राजस्थान पंचायत चुनाव: नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी, 13 अक्टूबर अंतिम तारीख; जानें जरूरी नियम
Monday, 12 Oct 2026 00:00 am

Golden Hind News

राजस्थान पंचायत चुनाव: नामांकन के लिए सिर्फ दो दिन बाकी, 13 अक्टूबर अंतिम तारीख; जानें उम्र, फीस और जरूरी नियम

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला परिषद सदस्य और प्रथम चरण के पंचायत समिति सदस्य पदों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए अब केवल दो दिन शेष हैं। अभ्यर्थी 12 और 13 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पात्रताओं, आवश्यक दस्तावेजों, जमानत राशि और चुनाव खर्च की सीमा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरते समय सभी नियमों का ध्यान रखना होगा। फॉर्म में गलत जानकारी, जरूरी दस्तावेजों की कमी या किसी कॉलम को खाली छोड़ने से संवीक्षा के दौरान परेशानी हो सकती है।

13 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे नामांकन

पंचायती राज आम चुनाव के तहत जिला परिषद सदस्य और प्रथम चरण के पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। उम्मीदवार 12 और 13 अक्टूबर को निर्धारित समय के भीतर नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लें। इससे नामांकन जमा करते समय होने वाली संभावित परेशानियों से बचा जा सकता है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। इस दौरान निर्वाचन अधिकारियों की ओर से नामांकन पत्रों और उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार स्वयं उपस्थित होकर अपना नाम वापस ले सकेंगे।

22 अक्टूबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान

राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान 22 अक्टूबर 2026 को कराया जाएगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं मतगणना 20 नवंबर 2026 को जिला मुख्यालय पर होगी।

चुनाव कार्यक्रम को देखते हुए उम्मीदवारों को नामांकन से लेकर प्रचार और चुनाव खर्च तक सभी निर्धारित नियमों की जानकारी रखना जरूरी है। निर्वाचन विभाग की ओर से अभ्यर्थियों को निर्देशों का पालन करने और दस्तावेजों में किसी प्रकार की गलती नहीं करने की सलाह दी गई है।

उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के अनुसार जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी होना अनिवार्य है।

जिला परिषद सदस्य पद के लिए उम्मीदवार का नाम संबंधित जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी का नाम संबंधित पंचायत समिति की मतदाता सूची में होना जरूरी है।

निर्धारित जानकारी के अनुसार इन पदों पर चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता और संतान संबंधी कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि, उम्मीदवार को अन्य लागू पात्रताओं और निर्वाचन नियमों को पूरा करना होगा।

घर में स्वच्छ शौचालय होना जरूरी

नामांकन के लिए उम्मीदवार के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना आवश्यक बताया गया है। शौचालय में तीन दीवारें, छत और दरवाजा होना चाहिए। अभ्यर्थी को इस संबंध में निर्धारित घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

इसके अलावा उम्मीदवार को 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ-पत्र जमा करना होगा। इस शपथ-पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड और चल-अचल संपत्ति का विवरण देना जरूरी है।

उम्मीदवारों को चाहिए कि वे शपथ-पत्र में मांगी गई जानकारी सही तरीके से भरें और नामांकन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। अधूरी जानकारी या दस्तावेजों की कमी के कारण संवीक्षा के दौरान आपत्ति आने की आशंका हो सकती है।

नामांकन फॉर्म में कोई कॉलम खाली न छोड़ें

निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूरी तरह भरा होना चाहिए। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। यदि कोई जानकारी उम्मीदवार पर लागू नहीं होती है, तो संबंधित कॉलम में ‘लागू नहीं’ या ‘शून्य’ लिखना चाहिए।

नामांकन पत्र जमा करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है। उम्मीदवार अपने नाम, मतदाता सूची में दर्ज जानकारी, प्रस्तावकों के विवरण और अन्य जरूरी जानकारियों का मिलान कर लें।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक आवश्यक है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को पांच प्रस्तावक प्रस्तुत करने होंगे। सभी प्रस्तावक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वैध मतदाता होने चाहिए।

प्रस्तावकों के वार्ड नंबर और मतदाता सूची के क्रमांक की सही जानकारी देना भी जरूरी है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जमा करने से पहले इन विवरणों की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि संवीक्षा के दौरान अनावश्यक परेशानी न हो।

आरक्षित सीटों के उम्मीदवारों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों की आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

आरक्षित सीट से नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमाण-पत्र निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। नामांकन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखना महत्वपूर्ण है।

सामान्य वर्ग के लिए 500 और आरक्षित श्रेणियों के लिए 250 रुपये जमानत राशि

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये जमा कराने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 250 रुपये तय की गई है।

अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र जमा करने से पहले निर्धारित जमानत राशि और अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर लेना चाहिए। इससे नामांकन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

नामांकन के दौरान वाहनों की संख्या भी तय

चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नामांकन के दौरान वाहनों के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई है। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम एक वाहन की सीमा निर्धारित है।

उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान इस नियम का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से जारी अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है।

जिला परिषद के लिए 3 लाख और पंचायत समिति के लिए 1.50 लाख रुपये खर्च सीमा

पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 1 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है।

उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित खर्च सीमा का पालन करना होगा। चुनावी खर्च का हिसाब रखते हुए निर्वाचन से जुड़े नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नामांकन पत्र के सभी कॉलम सावधानीपूर्वक भरें, प्रस्तावकों के वार्ड नंबर और मतदाता सूची के क्रमांक की जांच करें तथा सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी तारीखें

राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अब नामांकन की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा, आयु, मतदाता सूची में नाम, प्रस्तावकों, जमानत राशि, शौचालय संबंधी घोषणा-पत्र, शपथ-पत्र और चुनाव खर्च के नियमों का ध्यान रखना होगा। सभी दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत करने और नामांकन पत्र की जांच करने से प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी।