
राजस्थान में होने वाले नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर जयपुर जिले में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) संदेश नायक ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश के आदेश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
जारी आदेश के अनुसार जयपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में होगा। प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर 2026, बुधवार को होगा, जबकि द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को होगा। दोनों चरणों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
प्रथम चरण में 9 सितंबर को जयपुर जिले के कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान होगा। इस दिन संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इनमें नगर परिषद शाहपुरा और चौमूं के साथ नगरपालिकाएं बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नारायणा, फागी और वाटिका शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं को मतदान के लिए अवकाश का लाभ मिलेगा। प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मतदाता अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंच सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को नगर निगम जयपुर क्षेत्र में मतदान होगा। इस दिन जयपुर नगर निगम के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
इस अवकाश का सीधा लाभ उन मतदाताओं को मिलेगा जो जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं और मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से मतदान दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मतदान केंद्र या क्षेत्र में किसी कारणवश पुनर्मतदान कराया जाता है, तो पुनर्मतदान की निर्धारित तिथि को भी संबंधित मतदान क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि पुनर्मतदान की स्थिति में भी मतदाताओं को मतदान करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। संबंधित क्षेत्र के मतदाता पुनर्मतदान के दिन अवकाश का लाभ लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच सकेंगे।
मतदान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जयपुर जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मचारियों को मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
इसका मतलब है कि मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले पात्र कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी दी जाएगी और इसके लिए उनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को निर्धारित सवैतनिक अवकाश उपलब्ध कराने के संबंध में जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करना संबंधित नियोजकों की जिम्मेदारी होगी।
यदि कोई नियोजक निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से चुनाव संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
नगरीय निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सार्वजनिक अवकाश को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नौकरी, व्यापार या अन्य कार्यों में व्यस्त रहने वाले मतदाताओं के लिए मतदान दिवस पर अवकाश मिलने से मतदान केंद्र तक पहुंचना आसान होगा।
प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता केवल काम या रोजगार से जुड़ी बाध्यता के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश और कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की गई है।
जयपुर जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 9 सितंबर को जयपुर जिले के नगर परिषद और विभिन्न नगरपालिकाओं में मतदान होगा। इसके बाद दूसरे चरण में 11 सितंबर को नगर निगम जयपुर क्षेत्र में मतदान कराया जाएगा।
मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहने से मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारु और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है।
पहला चरण: 9 सितंबर 2026, बुधवार
दूसरा चरण: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार
9 सितंबर को: शाहपुरा, चौमूं और निर्धारित नगरपालिकाओं में अवकाश
11 सितंबर को: नगर निगम जयपुर क्षेत्र में अवकाश
पुनर्मतदान: संबंधित क्षेत्र में पुनर्मतदान की तारीख को भी अवकाश
औद्योगिक/वाणिज्यिक कर्मचारी: मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश
आदेश की अवहेलना: संबंधित नियोजक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई संभव
नगरीय निकाय चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों के चयन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा मतदान दिवस पर सार्वजनिक और सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था किए जाने से मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा मिलेगी। जयपुर जिले में मतदान वाले सभी संबंधित क्षेत्रों के मतदाता निर्धारित तिथि को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान कर सकेंगे।