अरविंद केजरीवाल को जमानत, SC ने शराब घोटाले में दी राहत; गिरफ्तारी पर जजों की राय अलग।
Thursday, 12 Sep 2024 13:30 pm

Golden Hind News

Edited by : Kritika

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वे जेल से बाहर आ चुके हैं. हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है और बेल की शर्तें तय की हैं. कोर्ट ने जमानत के लिए वहीं शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाईं थीं. केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तों का पालन करना होगा. माना जा रहा है कि रिहाई की शर्तों की वजह से केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई उन्हें सरकार चलाने में मशक्कत झेलनी पड़ सकती है. फिलहाल, केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुश हैं और तिहाड़ से लेकर उनके आवास तकतिहाड़ से लेकर उनके आवास तक जश्न का माहौल है. सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक में जश्न मनाया जा रहा है. सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे। बाद में उन्हें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की राय अलग-अलग है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत का मानना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, जबकि जस्टिस भुइंया ने इससे असहमति जताई।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है और ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है, ऐसे में केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखने का औचित्य नहीं है। उन्हें 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।अब इस फैसले के बाद, केजरीवाल को शराब घोटाले में राहत मिली है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में मतभेद बना हुआ है।